महिला एवं बाल अपराध राजस्थान पुलिस PDF and notes part-6
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महिला एवं बाल अपराध राजस्थान पुलिस PDF and notes part-6
महिला एवं बाल अपराध राजस्थान पुलिस PDF and notes part-6 📕बालश्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार बच्चों को दो श्रेणियों में बांटा गया हैः- एक ऐसा व्यक्ति, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, 14 वर्ष तक की आयु के किसी भी बच्चे को कहीं भी रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी की हो, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, ऐसे बालक को किसी भी खतरनाक६ जोखिम वाले व्यवसायों या प्रक्रियाओं में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए और खतरनाक कार्य करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए । बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के धारा (बी) के तहत यदि कोई विवाहित जोड़े में से कोई भी एक नाबालिग है, तो इसे बाल विवाह माना जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 से कम उम्र के लड़के को इस अधिनियम के तहत नाबालिग माना गया है। इसका अर्थ है कि विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष है। केन्द्र सरकार द्वारा 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके और उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर हाल के वर्षों में इस …